
डीडवाना-कुचामन – माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के उपचार और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना 2024” लागू की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित यह योजना राज्य के ऐसे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण पहल है जो भारत सरकार की राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारियों से पीड़ित हैं। इस योजना का उद्देश्य गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना और उनके परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।
योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे बालक और बालिकाएँ जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जिन्हें राष्ट्रीय नीति के अनुसार दुर्लभ बीमारी से पीड़ित प्रमाणित किया गया है, वे आर्थिक सहायता के पात्र होंगे। इस योजना के लिए माता-पिता या पालनकर्ता की आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार इसका लाभ उठा सकें। पात्र बच्चों को उपचार के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों की देखभाल और आवश्यक खर्चों के लिए प्रति माह 5000 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है।
दुर्लभ बीमारी का प्रमाणन केवल अधिकृत चिकित्सा संस्थानों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर तथा जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर को अधिकृत किया गया है। इन संस्थानों के सक्षम चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद यदि किसी बच्चे में दुर्लभ बीमारी की पुष्टि होती है, तो उसे योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उपचार के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित दुर्लभ बीमारी निधि का उपयोग किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के अनुदान के साथ-साथ क्राउड फंडिंग, दानदाताओं और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से प्राप्त राशि भी शामिल की जा सकेगी। योजना के लिए ई-मित्र या एसएसओ पोर्टल से होगा आवेदन :- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पालनकर्ता ई-मित्र या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आवेदन के दौरान बच्चे की बीमारी से संबंधित चिकित्सकीय रिपोर्ट, जेनेटिक जांच रिपोर्ट तथा चिकित्सक का प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदन संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास जाएगा, जिसके बाद इसे जांच और प्रमाणन के लिए अधिकृत अस्पताल भेजा जाएगा। यदि अस्पताल द्वारा दुर्लभ बीमारी की पुष्टि कर दी जाती है तो ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और आर्थिक सहायता स्वीकृत हो जाएगी।
योजना के अंतर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। आवेदन से लेकर प्रमाणन, स्वीकृति और भुगतान तक की पूरी जानकारी आवेदक को मोबाइल संदेश के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष नवंबर और दिसंबर माह में बच्चों का वार्षिक सत्यापन भी आवश्यक होगा, ताकि सहायता राशि का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
राजस्थान सरकार की यह योजना दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। महंगे उपचार के कारण अक्सर परिवार आर्थिक संकट में आ जाते हैं, ऐसे में यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ भी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।















